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हाईकोर्ट ने काॅल आफ पर रोक लगाई

जबलपुर ! हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर कल सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों को सेवा में बने रहने के निर्देश दिए कोर्ट ने उन्हें दो माह का काल आफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल , एडिशनल कमांडेंट होमगार्ड और छिंदवाड़ा व सीहोर के जिला कमांडेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ! छिंदवाड़ा निवासी प्रकाश सूर्यवंशी, दीपक उईके, स्पर्श यादव तथा सीहोर निवासी देवेंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता विहाग दुबे ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को दो माह का काल आफ दिया गया है संशोधन के जरिए एक साल में 2 माह के काल आफ को बदलकर 3 साल में दो माह का कर दिया है!
वर्ष 2010 में होमगार्ड सैनिकों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियमितीकरण , आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने एवं अन्य लाभ देने की प्रार्थना की थी !
वर्ष 2011 में हाइकोर्ट द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वह होमगार्ड की सेवा नियम बनाएं एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए इसका पालन नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दायर हुई थी !

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