Spread the love

दमोह : अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क) दमोह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह, नगर पुलिस अधीक्षक दमोह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह एवं थाना प्रभारी यातायात दमोह के प्रतिवेदन  से सह-अभिमत प्राप्त होने पर लोकहित, लोक स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखने हुए स्थानीय तहसील ग्राउण्ड परिसर दमोह में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजनों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

            जारी आदेश में कहा गया है राष्ट्रीय पर्वों के शासकीय आयोजन, समस्त शासकीय कार्यक्रम, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक सभायें, खेल आयोजन (जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम विशुद्धतः खेल-कूद से जुड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की अन्य गतिविधियां/कार्यक्रम शामिल नहीं हों । साथ ही यदि उक्त खेल आयोजन अशासकीय हैं तो इसकी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकारी अन्य विभागों के साथ-साथ खेल विभाग से अभिमत प्राप्त करेंगे।

            इस आदेश के तहत स्थानीय तहसील ग्राउण्ड में होने वाले कार्यक्रमों से मरीजों को असुविधा, यातायात बाधित होना, आम नागरिकों तथा तहसील ग्राउण्ड के आस-पास संचालित विद्यालयों, छात्रावासों में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं को अत्याधिक असुविधा होती है और लोक न्यूसेंस एवं जान माल को खतरा बने रहने की स्थिति निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेष अपवादिक परिस्थितियों में अन्य किसी कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है, तो उसकी अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट दमोह से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा ही प्रदान की जा सकेगी। ऐसी अनुमति जारी करने के पूर्व अपर जिला मजिस्ट्रेट को इस तथ्य का समाधान करना अनिवार्य होगा कि किन विशिष्ट अपवादिक परिस्थितियों में ऐसे आयोजन की अनुमति देना जनहित में आवश्यक हो गया है। ऐसी अपवादिक अनुमति विस्तृत स्पीकिंग आदेश के माध्यम से एवं सभी संबंधित विभागों/हितबद्ध पक्षों की अनुमति,अभिमत,अनापत्ति प्राप्त करते हुये ही दी जा सकेगी। ऐसे विशिष्ट अपवादिक प्रकरण को अन्य प्रकरणों में प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए पूर्व उदाहरण नहीं माना जाएगा। पुनः स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि ऐसी अनुमति अत्यंत विशिष्ट परिस्थिति में और अपवादिक प्रकरणों में ही जनहित और लोक स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में दी जा सकेगी। 

            तहसील ग्राउण्ड में कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाये जाने के फलस्वरूप आयोजकों को वैकल्पिक आयोजन स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में नगर पुलिस अधीक्षक, दमोह, यातायात प्रभारी दमोह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद दमोह, सदस्य होगें। यह समिति 20 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से स्थल का चयन करेगी और 30 अप्रैल 2025 तक इसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह के स्तर से अधिसूचित कर दिया जायेगा, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों की दृष्टि से किसी प्रकार की असुविधा न हो।  यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *