
दमोह । संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह के प्रभारी सहायक यंत्री श्री महेन्द्र सिंह एवं प्रभारी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री जनपद पंचायत पटेरा श्री राहुल पटैल को निलंबित किया। ज्ञात हो कि कलेक्टर जिला दमोह से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री श्री महेन्द्र सिंह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह तथा तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह एवं वर्तमान में उपयंत्री जनपद पंचायत पटेरा जिला दमोह श्री राहुल पटैल प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गए। उक्त के द्वारा किया गया कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघंन है। म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री राहुल पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
