
अवमानना प्रकरण में हाई कोर्ट का निर्देश
जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अवमानना प्रकरण में पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव दलविंदर पाल आहूजा को हाजिर होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें मंगलवार, 25 मार्च को सुबह 10.30 बजे उपस्थिति सुनिश्चित कराने कहा गया है। अवमानना याचिकाकर्ता कृष्णकुमार ठकरेले सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता माेहनलाल शर्मा व शिवम शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अप्रैल माह में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके जरिए सात अक्टूबर, 2016 की नीति के स्थान पर उमादेवी के न्यायदृष्टांत के अनुरूप नियमितिकरण का लाभ दिए जाने की मांग की गई थी। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने सात अक्टूबर, 2016 की नीति के अंतर्गत दिए गए लाभ को निरस्त करते हुए अपेक्षित लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने साफ किया था कि याचिकाकर्ता श्रम न्यायालय से जीत चुका है अत: उमादेवी के न्यायदृष्टांत के अनुरूप नियमितिकरण के लाभ का पात्र है। 60 दिन के भीतर यह लाभ प्रदान कर दिया जाए। लेकिन 60 दिन बीतने के बावजूद लाभ नहीं दिया गया। इसीलिए अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। पूर्व में इस प्रकरण में पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव दलविंदर पाल आहूजा के अलावा इंजीनियर-इन-चीफ राजेंद्र मेहरा, एसडीओ कुलदीप चंद्रवंशी व कार्यपालन यंत्री भरत सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए गए थे।
