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एडीजे कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया
जबलपुर। चरित्र संदेह पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति अमित उर्फ सुजीत पासी को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश सोम पांडे की अदालत ने आरोपी अमित उर्फ सुजीत को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने अदालत को बताया कि मालगुजार परिसर के पीछे न्यू नर्मदा नगर गोहलपुर निवासी रंजीता पासी का विवाह दस साल पहले आरोपी अमित उर्फ सुजीत पासी के साथ हुआ था। जिनके दो बच्चें भी है। रंजीता अपने घर पर ही ब्यूटी पार्लर का संचालन करती थी। आरोपी अमित उसके चरित्र पर संदेह करते हुए आये दिन विवाद करता था। 12 फरवरी 2021 को आरोपी ने पुन: विवाद करते हुए गालीगलौज की और तलवार नुमा हथियार से रंजीता पर हमला कर दिया। जिसे गंभीर हालत में विक्टोरिया अस्पताल उसके बाद मेडिकल रेफर किया गया। जहां मृत्यू पूर्व रंजीता ने अपनी पूरी आपबीती पुलिस को दिये बयान में बयां की थी। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी पति को उक्त सजा सुनाई।


मारपीट करने वाले को कोर्ट उठने तक की सजा………

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी रिंकू उर्फ दीपक को कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत को एडीपीओं अरुणप्रभा भारद्वाज ने बताया कि हनुमानताल प्रेमसागर निवासी गोरेलाल मोनी के साथ 21 अगस्त 2019 की दोपहर करीब पौने तीन बजे उनके पड़ोसी आरोपी रिंकू उर्फ दीपक शिवहरे ने लाठी से मारपीट की थी, आरोपी ने शराब पीने के लिये पांच सौ रुपयों की मांग करते हुए उक्त वारदात को अंजाम दिया था। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

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