
एचसी वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश
भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर एचसी वर्मा के ऊपर 100000 का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। 3 माह में जांच पूरी करने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं।रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है। तीन माह के पश्चात रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। ₹100000 जुर्माने की राशि को हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी जबलपुर के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
बालाघाट निवासी कृष्ण कुमार ठकरेले एवं अन्य छह की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है।7 अक्टूबर 2016 की नीति तथा उमा देवी के न्याय दृष्टांत के अनुरूप हाई कोर्ट ने नियमितिकरण के आदेश जारी किए थे।चीफ इंजीनियर एचसी वर्मा ने 19 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था याचिकाकर्ता नियमितीकरण की पात्रता नहीं रखते हैं। जिससे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने चीफ इंजीनियर एचसी वर्मा को न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में दंडित किया है।
