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इन्दौर। खरगोन में पदस्थ एडीशनल एसपी, उनकी पत्नी व पुत्र के खिलाफ जिला कोर्ट इंदौर ने बहू की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए है। मामला इन्दौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार खरगोन में पदस्थ एडीशनल एसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल की बहू श्रेया सिंह ने शादी के 42 दिन बाद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद थाना एमआईजी ने मर्ग कायम किया तथा एसीपी नरेंद्र रावत ने जांच के दौरान श्रेया सिंह के परिवार व अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए थे। बयानों के अनुसार श्रेया सिंह ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की। एसीपी रावत द्वारा रिपोर्ट सीनियर अफसरों को सौंप दी गई किंतु इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पर मृतका श्रेया सिंह के पिता अखिलेशप्रताप सिंह की ओर से एडवोकेट योगेश गुप्ता जेतपुरावाला ने जिला कोर्ट इंदौर में परिवाद पेश किया था। परिवाद की सुनवाई में कोर्ट ने थाना एमआईजी से श्रेयासिह खुदकुशी मामले में स्टेट्स रिपोर्ट तलब की। पुलिस थाना एमआईजी ने कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसके बाद हुई सुनवाई में एडवोकेट योगेश गुप्ता ने प्रकरण के संदर्भ में तर्क प्रस्तुत किए। उसके बाद कोर्ट ने एडीशनल एसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल, उनकी पत्नी सरोज सिंह एवं पुत्र वरुण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए।

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