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जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत में रांझी थाना क्षेत्र के गोकलपुर में 10 मार्च 2020 को एक युवक की हत्या करने के पांच आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी शनि उर्फ ऋतिक यादव, हिमांशु यादव, अमन महोबिया, अभिषेक पाण्डे, सुनील यादव ने पटेल मोहल्ला रामपुर निवासी बालक राम पटेल होली का त्योहार मनाने 10 मार्च 2020 को अपनी ससुराल गोकलपुर स्थित पंचायती कुआं निवासी ससुर अशोक पटेल के घर गया था. वहां से खाना पीना खाकर निकलने के बाद आरोपियों ने गाली गलौच शुरु कर दी. जिसका बालक राम पटेल ने विरोध किया जिसका सभी ने एक राय होकर उसपर चाकू डंडे से हमला कर दिया और हाथ घूंसों से मारपीट की. इस वारदात में घायल बालक राम की मौत हो गई. रांझी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 148, 302/149, 302 भादवि, 25(1- बी) बी आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से श्रीमति बविता कुल्हारा विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की । जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायलय ने आरोपियों को सजा सुना दी.

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