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2 मई को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश
जबलपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीपी सूत्रकार ने जबलपुर की मेसर्स मोहनलाल हरगोविंददास पार्टनर्शिप फर्म के संपत्ति विवाद से जुड़े प्रकरण में पूर्व मंत्री श्रवण पटेल सहित अन्य के विरुद्ध संज्ञान लेकर समंस जारी करने का आदेश सुनाया है। सभी को दो मई को कोर्ट के समक्ष हाजिरी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में आरोपित ज्योत्सना देवी पटेल की मृत्यु हो चुकी है, अत: उन्हें छोड़कर मंत्री पटेल के अलावा रूपा पटेल, सोनल के अमीन, सिद्धार्थ पटेल को तलब किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रकरण पूर्व सांसद से जुड़ा होने के कारण एससीपीपीएम के रूप में पंजीबद्ध हो।
आवेदक गौतम पटेल की ओर से अधिवक्ता देवाशीष साकलकर व रणदीप सुरजेबाला ने दलील दी कि जबलपुर के लार्डगंज थाने में पूर्व मंत्री श्रवण पटेल सहित अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुख्य थाना लार्डगंज दर्ज कराई गई थी। लेकिन थाने की ओर से खारिजी प्रतिवेदन स्वीकृति के लिए केस डायरी सहित प्रस्तुत कर दिया गया। वर्ष 2014 में दर्ज कराई गई एफआईआर का यह मामला पुलिस द्वारा तीन बार खारिजी के लिए प्रस्तुत किया जाना आश्चर्यजनक है क्योंकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जबलपुर द्वारा दिनांक 14 मार्च 2019 के प्रतिवेदन में कथन और उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर अपराध को गठित होना पाया था
अभियुक्तों द्वारा धारा 482 की याचिका एफ आई आर को खारिज करने के संबंध में लंबित थी जो हाइकोर्ट ने 28 जनवरी 2023 को अंतिम सुनवाई करके खारिज की
समस्त परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व मंत्री श्रवण पटेल सोनल अमीन, रूपा पटेल और सिद्धार्थ पटेल के विरुद्ध इस मामले में संज्ञान लिया गया है और उन्हें कोर्ट में 2 मई 2025 को उपस्थिति होने का आदेश दिया है.

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