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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज एजेंसी एनआई के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने को कहा- अदालत मीडिया को यह नहीं कह सकती कि यह हटाओ और वह हटाओ। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए दोनों को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए।
दरअसल, मामला एएनआई और विकिमीडिया फाउंडेशन के मानहानि केस से जुड़ा है। विकिमीडिया ने विकिपीडिया पर इस केस की जानकारी सार्वजनिक की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकिपीडिया से यह जानकारी हटाई जाए। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब न्यूज एजेंसी एनआई ने विकिपीडिया चलाने वाली संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ मानहानि का केस किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले एएनआई के पक्ष में फैसला दिया और विकिपीडिया से कुछ आपत्तिजनक बातें हटाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि बिना किसी ठोस वजह के ऐसी जानकारी या रिपोर्ट को विकिपीडिया से हटाना अदालत का काम नहीं है, खासकर जब बात जनचर्चा और निष्पक्षता की हो। न्यायपालिका सहित किसी भी प्रणाली में सुधार के बारे में जोरदार बहस होनी चाहिए।
न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ
जस्टिस भुइयां ने कहा कि कोर्ट खुली और सार्वजनिक संस्था होती हैं, इसलिए उन्हें लोगों की टिप्पणियों, बहसों और आलोचनाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर जरूरी मुद्दे पर लोगों और मीडिया को खुलकर चर्चा करनी चाहिए, चाहे वह मामला अदालत में ही क्यों न चल रहा हो।
खबर रोकने की बात को साबित करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि कोर्ट कुछ मामलों में रिपोर्टिंग पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन यह तभी किया जाना चाहिए जब इंसाफ के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट हो। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी खबर को रोका जाए, तो उसे यह साबित करना होगा कि उस खबर से कोर्ट में चल रहे मामले पर गलत असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में रिपोर्टिंग पर रोक तभी लगाई जानी चाहिए जब यह साबित हो जाए कि इससे सुनवाई की निष्पक्षता को खतरा है। और वह रोक भी केवल थोड़े समय के लिए और खास मामलों में ही लगनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया को ऐसे रोक लगाने वाले आदेशों को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। आखिर में कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्टिंग पर रोक लगाना कोई सजा नहीं है, बल्कि यह सावधानी के तौर पर उठाया गया कदम होता है।

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