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इलाज के बहाने महिला से किया था दुष्कर्म
इन्दौर। विशेष न्यायाधीश अनिता सिंह की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी कथित तांत्रिक को दोषी करार देते 14 साल के सश्रम कारावास और 53 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। आरोपी कथित तांत्रिक आसिफ अली उर्फ आसिफ बाबा उम्र तिरयालिस साल निवासी मदीना नगर ने इलाज के बहाने एक महिला से दुष्कर्म किया था। प्रकरण में अभियोजन पैरवी जयंत दुबे ने करते ट्रायल के दौरान 11 गवाहों के परीक्षण कराए। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 9 जनवरी 2022 को बड़वानी की एक महिला को ऊपरी बाधाओं का तंत्र-मंत्र से इलाज कराने के लिए उसका पति उक्त आरोपी तांत्रिक के पास लाया था। इस दौरान आरोपी ने पति को बहाने से दूर भेजकर अपने घर के कमरे में महिला को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आजाद नगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते उक्त फैसला देते हुए अर्थदंड की राशि अपील अवधि पश्चात पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के साथ ही प्रदेश सरकार की प्रतिकर योजना से भी प्रतिकर दिलाए जाने के निर्देश दिए।

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