
इन्दौर । करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले के मुख्य आरोपी अभय राठौर को एक और मामले में जमानत मिल गई है। इन्दौर नगर निगम ड्रेनेज विभाग में हुए घोटालो में उसके खिलाफ दस से ज्यादा केस पूर्व से दर्ज है। जिसके चलते लोक अभियोजक ने उसके जमानती आवेदन पर आपत्ति जताई थी लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी की कोर्ट ने उसे इस मामले में सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। बता दें कि करीब दो माह पहले निगम में करोड़ों का फर्जी बिल घोटाला उजागर होने के बाद अभय राठौर पर ड्रेनेज विभाग के फर्जी बिलों के भुगतान को लेकर एमजी रोड थाने पर 25 मार्च 2025 को प्रकरण दर्ज किया गया था। उसी को लेकर आरोपी अभय की ओर से पेश जमानत आवेदन में कहा गया कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है। मामला ड्रेनेज विभाग का है और जिस अवधि में यह होना बताया गया है उस समय वह ट्रेंचिंग ग्राउंड में पदस्थ था। उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज मामले में भी उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और वह पुलिस विवेचना में पूर्ण सहयोग कर रहा है। वहीं जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी के दस केस पूर्व से दर्ज हैं। इन दस मामलों की सूची भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। सभी के तर्क सुनने के बाद सक्षम न्यायालय ने उक्त मामले में अभय राठौर को सशर्त जमानत दे दी।
