Spread the love

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन घोटाला मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने को कहा
नई दिल्ली। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में हुए घोटाले की जांच कर रही ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीमाएं लांघ रही है। उन्होंने ईडी पर संविधान के उल्लंघन के आरोप लगाए। कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही ईडी से जवाब मांगा है।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से ईडी को मिली जांच की स्वतंत्रता को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ईडी को 1 हजार करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए खुली छूट दे दी थी। सीजेआई गवई ने कहा कि यह अपराध निगम के खिलाफ कैसे हो सकता है? ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है। कार्यवाही पर रोक लगाएं। जब अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर है, तो वहां ईडी क्यों जा रही है। ईडी हलफनामा दाखिल करे।
सीजेआई ने कहा कि ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है। ईडी वाकई सीमाएं लांघ रही है। इसपर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यहां एक बहुत बड़ा घोटाला है। मुझे जवाब दाखिल करने दें। सीजेआई ने कहा कि ईडी संघीय ढांचे को तबाह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
मार्च में एजेंसी ने दावा किया था कि तसमेक के काम में कई अनियमितताएं मिली हैं। साथ ही ईडी ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी मिली थी। ईडी ने कीमत तय करने में भी धोखाधड़ी किए जाने की बात कही थी। इसके साथ ही ईडी लगातार छापे भी मार रही थी। बीते सप्ताह ही छापा मारा था और उस दौरान पीएमएलए के तहत 10 ठिकानों की तलाशी ली गई थी। ईडी का दावा था कि उसे छेड़छाड़ किया गया डेटा मिला था, जिससे संकेत मिल रहे थे कि टेंडर वितरण के समय धोखाधड़ी गई थी। इसके बाद तमिलनाडु के एक्साइज मंत्री ने ईडी पर सरकारी अधिकारियों को परेशान करने और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि ईडी के पास अनियमितताओं को लेकर कोई सबूत नहीं हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *