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मानसिक क्षति के लिए 5 हजार रुपए मिलेंगे

सागर। सागर में रक्षाबंधन त्योहार से पहले मधुर कोरियर से एक बहन ने अपने भाई के लिए राखी कोरियर की। लेकिन वह भाई तक नहीं पहुंच सकी। बहन ने कोरियर कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मधुर कोरियर पर जुर्माना लगाया है। इंद्राराज सिंह ठाकुर निवासी नरयावली ने प्रो. प्रा मधुर कोरियर नगर निगम मार्केट गुजराती बाजार सागर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद पेश की। उनके अधिवक्ता संतोष सोनी ने बताया कि परिवादी इंद्राराज सिंह ठाकुर की पत्नी शकुनबाई ठाकुर ने 21 अगस्त 2023 को अपने भाई नटराज गुजरानिया जिला बारा राजस्थान को रक्षाबंधन का त्योहार होने पर मधुर कोरियर के माध्यम से राखी भेजी थी। जिसका शुल्क 50 रुपए भुगतान किया था। जिसकी रसीद उपलब्ध है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था। कोरियर की ओर से मौखिक रूप से बताया गया था कि राखी रक्षाबंधन के पहले या तीन दिन में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। लेकिन रक्षाबंधन त्योहार तक कोरियर नहीं पहुंचा। जिस पर परिवादी ने अनावेदक से शिकायत की। उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उक्त कोरियर न तो गंतव्य स्थान तक पहुंचा और न ही वापस किया गया। जिस कारण रक्षाबंधन का त्योहार आनंद और उत्साह के साथ नहीं मना सके। मानसिक पीड़ा और कष्ट के चलते परिवाद लगाई गई।

मानसिक क्षति के 5 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश

परिवाद पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा वर्मा ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना। अनावेदक पक्ष अपनी ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब पेश नहीं कर पाया। सुनवाई करते हुए आयोग ने अनावेदक को कोरियर का शुल्क 50 रुपए परिवाद प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत आवेदक को दो माह में भुगतान करने और कोरियर में रखी राखी की कीमत, सेवा में कमी और मानसिक क्षति के रूप में 5000 रुपए, परिवाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए आदेश दिनांक से 2 माह में भुगतान करने का फैसला सुनाया है।

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