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पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने पर संभाग आयुक्त ने की कार्यवाही

सागर। संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारिता पर तहसीलदार ओरछा जिला निवाड़ी सुमित गुर्जर की एक वर्षीय वेतन वृद्धि का असंचयी प्रभाव से रोकी। संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी शास्ती आदेश के अनुसार उपायुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर द्वारा न्यायालय / कार्यालय तहसीलदार ओरछा जिला निवाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं / कमियों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार ओरछा जिला निवाड़ी सुमित गुर्जर को नोटिस जारी कर 10 दिवस की समयावधि में स्पष्टीकरण चाहा गया था। प्रकरण में सुमित गुर्जर तहसीलदार ओरछा द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं कलेक्टर निवाड़ी द्वारा दिए गए अभिमत का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। परीक्षण से पाया गया कि न्यायालय तहसीलदार ओरछा में वर्ष 2021-22 से निरीक्षण दिनांक तक 27 अपंजीकृत प्रकरण पाये गये। आवेदन पत्र जो प्रकरण के रूप में रखे गये जो पंजीबद्ध नहीं थे, जिनकी संख्या-25 थी। धारा-165 (7-ख) के 02 प्रकरण लगभग 10 माह से अभिमत हेतु लंबित रखे गये। अनेक प्रकरणों में आदेश पत्रिकाओं पर पेशी दिनांक नियत की गई, किन्तु उस दिनांक को प्रकरण नहीं लिया गया है, आगे की दिनांकों में सुनवाई की जाकर कार्यवाही की जाना पाई गई। न्यायालय कमिश्नर / अपर कमिश्नर / कलेक्टर/अपर कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी से प्रत्यावर्तित प्रकरण लंबित रखे जाना पाये गये। अनेक प्रकरणों में 8 से 10 पेशियों तक पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है। प्रतिलिपि शाखा में रसीद कट्टा, डेली कैशबुक, मुख्य कैशबुक संधारित होना नहीं पाई गई। केवल आवेदन पंजी पर समूची कार्यवाही की जाना पाई गई। वर्ष 2023-24 से 2024-25 में सीमांकन के कुल 39 आवेदन पाये गये, वह सभी आवेदन प्रवाचक / तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को अपंजीकृत ही दिये जाना पाये गये। नक्शा तरमीम के 4939 प्रकरण लंबित पाये गये। नजारत शाखा की कैशबुक के बीच में आहरण / संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। कार्यालय के कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाएं अपडेट नहीं पाई गई। रिकार्ड रूम में अभिलेख अस्त-व्यस्त रखा जाना पाया गया है।इस प्रकार सुमित गुर्जर, तहसीलदार ओरछा जिला निवाड़ी द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाना प्रमाणित है। तहसीलदार ओरछा द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। जिसके चलते तहसीलदार ओरछा जिला निवाड़ी को उनके उक्त कृत्य के लिए आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है।

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