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दमोह ! न्यायालय – श्री उदय सिंह मरावी , विशेष न्‍यायाधीश (एट्रोसिटीज) एक्‍ट ने चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है ! अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना कोतवाली दमोह में पदस्थ उपनिरीक्षक संतोष सिंह ठाकुर दिनांक 04.12 2022 को थाना पर झगड़े की सूचना मिलने एवं आहत जयसिंह के जिला अस्पताल दमोह में इलाजरत् होने से, जिला अस्पताल दमोह पहुंचे, जहां प्रार्थी विक्की सिंह उर्फ तेजपाल सिंह द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि वह तेजगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में सुपरवाईजर के पद पर पदस्थ है। उक्त दिनांक 04.12.2022 के 08:00 बजे की बात है, उसे शिवम प्रजापति (ब०सा०-01) ने फोन किया और बताया कि जयसिंह अपनी बहन के संबंध में प्रफुल्ल कश्यप को देखकर उसे पास समझाने गया था, इसी बात पर से प्रफुल्ल कश्यप जयसिंह को गंदी-गंदी गालियां देने लगा, तो जयसिंह ने गालियां देने से मना किया और जयसिंह आने लगा तो प्रफुल्ल ने चाकू निकालकर पीछे से पीठ में मारे, जिससे चोट लगी है, खून बहने लगा है और प्रफुल्ल कश्यप बोल रहा था कि आज तो बच गया, अबकी बार उससे कुछ बोला तो जान से खत्म कर देगा, फिर वह तत्काल किल्लाई नाका गया, पता किया तो बच्चा को आटो से शिवम प्रजापति, आशीष पटैल एवं गन्नू माली अस्पताल ले आये थे। उसने भी बच्चा जयसिंह को देखा तो पीठ में दो जगह चाकू लगे थे, कटकर खून बह रहा है, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, भर्ती है, बोल नहीं पा रहा है। घटना शिवम प्रजापति, आशीष पटैल एवं गन्नू माली ने देखी-सुनी है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी प्रफुल्ल कश्यप (बर्मन ) पिता सुखदेव बर्मन उम्र- 27 वर्ष निवासी -पुराना थाना के पास,थाना – कोतवाली जिला दमोह भां.द.वि. की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000 /- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री धर्मेंद्र सिंह तारन , जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश कपस्‍या द्वारा पैरवी की गई।

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