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हाईकोर्ट से मिल चुकी है अग्रिम जमानत
भोपाल। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना इलाके में प्रभात चौराहा स्थित फर्जी कॉल सेंटर मामले में आरोपी को बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत देने के आरोपी अंशुल जैन ने मंगलवार को भोपाल जिला न्यायालय में सरेंडर किया। बाद में कोर्ट ने अंशुल को जमानत पर रिहा कर दिया। आरोपी अंशुल टीकमगढ़ से बीजेपी पार्षद है।
जानकारी के अनुसार सोमवार को अंशुल की ओर से कोर्ट में सरेंडर के लिए आवेदन लगाया गया था। आवेदन में कहा गया था, कि पार्षद अंशुल जैन के पास से प्रकरण से संबधित कोई भी साक्ष्य जप्त या बरामद नहीं हुआ है, उसका इस प्रकरण से कोई वास्ता नहीं है। हाइकोर्ट ने अंशुल की अग्रिम जमानत स्वीकार की थी। जिसके बाद अंशुल ने भोपाल जिला न्यायालय में सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि भोपाल के प्रभात चौराहा स्थित एक इमारत की चौथी फ्लोर पर ठगी का कॉल सेंटर बीते चार सालों से चल रहा था। कॉल सेंटर संचालक अफजल खान को इस मामले में मुख्य आरोपी है। इसमें उसकी बेटी भी साथ थी। इस मामले में ऐशबाग थाना पुलिस ने पार्षद अंशुल जैन के साथ टीआई जितेंद्र गढ़वाल, पवन रघुवंशी और प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।

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