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इन्दौर । जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग को शादी का झांसा दे उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते 29 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को 2 लाख रु. प्रतिकर की अनुशंसा की। प्रकरण में अभियोजन पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुशीला राठौर ने की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 2 मई 2023 को पीड़िता ने लसूडिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते बताया कि उसके घर के सामने रहने वाले बादल पिता मुकेश को 6-7 सालों से जानती है। 2019 से वह आते-जाते समय उससे बात करने की कोशिश करता था। उसने कई बार कहा वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। एक दिन रात को बादल ने उसे अपने घर बात करने के लिए बुलाया। जब वह उसके घर के गेट के बाहर पहुंची तो उसने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और उसके साथ जबर्दस्ती गलत काम किया। इसके बाद बादल ने उसे धमकी दी कि यदि उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसे जान से मार देगा। जब वह रोने लगी तो उसने समझाया कि वह उससे प्यार करता है और शादी उसी से करेगा। इसके बाद उसने कई बार उसे घर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया।1 मई 2023 को रात 12 बजे बादल ने उसे फिर से बात करने के लिए अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। जब उसने बादल से पूछा कि वह उससे शादी कब करेगा तो उसने शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह उससे साथ शादी नहीं करेगा, उसे जो करना है, कर लें। फिर बादल ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया।इसके बाद उसने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी और बादल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने बादल के खिलाफ धारा 376, 376(2) (एन), 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। जहां सुनवाई करते कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे उक्त सजा से दंडित किया।

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