
भोपाल । न्याय इतना महंगा और इतना मुश्किल होगा। इसकी कल्पना इस बात से की जा सकती है। पिता की मृत्यु के बाद जमा पीएफ राशि को पाने के लिए एक पुत्र को 43 साल तक संघर्ष करना पड़ा। 4 साल जिला उपभोक्ता फोरम मे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद उसे न्याय तो मिला है। राशि कब मिलेगी यह कहना अभी भी मुश्किल है।
जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल ने भोपाल निवासी सदाशिव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, ईपीएफओ को ब्याज सहित 24 लाख 12251 भुगतान करने के आदेश दिए हैं।इसके अलावा 15000 रूपये का हरजाना अदा करने के आदेश दिए हैं।जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गिरी वाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज तथा प्रीति मुद्गल ने यह आदेश जारी किया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में कहा है।यह सेवा नियमों की अवहेलना है। पीड़ित पक्ष के ऊपर घनघोर अन्याय किया गया है। पीएफ की मूल राशि 6 लाख 1,559 रुपए थी। 7 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ 24 लाख 12,251 रुपए भुगतान करने के आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दिए हैं। अब यह राशि कब मिलेगी। पीड़ित पक्ष इसका इंतजार कर रहा है। संतोष की बात यह है कि 43 साल बाद पीड़ित पक्ष जिला उपभोक्ता फोरम से न्याय पाने में सफल रहा है।
