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लोक सेवा आयोग व सामान्य प्रशासन विभाग से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जबलपुर। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रकिया को याचिका के निर्णय के अधीन रखने के निर्देश दिये है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले में पीएससी व सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
सागर निवासी देवेंद्र चौबे, अभिषेक प्रताप, विदिशा निवासी सुरेश कुमार तथा बैतूल निवासी शिवप्रसाद की ओर से यह मामले दायर किये गये है। जिनकी ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा में कुई त्रुटिया की गई है। आवेदकों की ओर से कहा गया कि आयोग द्वारा सामान्य अध्ययन के पेपर में 4 प्रश्न तथा इतिहास के पेपर में 39 प्रश्नों के उत्तरों में त्रुटिया की गईं, अधिकांश प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही है, लेकिन एक ही मान्य किया गया है तथा अनेक प्रश्नों की रचना ही गलत की गईं है। बतौर उदाहरणर बताया गया कि एक प्रश्न दिया गया है वीजा की प्रतीक्षा, किसकी आत्म कथा है। जिसका उत्तर है डॉ. भीम राव अम्बेडकर, लेकिन ये प्रश्न गलत तथा अधूरा है सही प्रश्न है, वीजा की प्रतीक्षा में, इस प्रकार 13 प्रश्न है। जिनकी गलत रचना की गईं। मामले में आवेदकों की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद 25 सितंबर 2024 को आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिया। जिसमे याचिकाकर्ताओ का चयन नहीं हुआ है, यदि उक्त प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण उत्तर दाखिल सन्दर्भ के अनुसार मान्य कर लिए जाते है तों याचिकाकर्ता साक्षात्कार हेतु सफल हो जाएंगे। मामले में राहत चाही गई कि इतिहास विषय के प्राध्यापको की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, ताकि थर्ड पार्टी इंट्रेस्ट उत्पन्न न हो सके। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने समस्त भर्ती प्रकिया को याचिका के निर्णय के अधीन रखने के निर्देश देते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

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