
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के आरोप में तीन आरोपियों का दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी| अभियोजन पक्ष के मुताबिक गत 10 जून 2020 की रात 11 बजे आरोपी अमित सोनकर, पवन सोनकर व दुर्गेश ने मिलकर स्वदीप पटेल पर उस वक्त जानलेवा हमला किया, जब स्वदीप अपने दोस्त आशीष पटेल के आफिस में बैठकर खाना खा रहा था| अभियोजन के मुताबिक मृतक और आरोपी के बीच रेत के व्यवसाय को लेकर रंजिश चल रही थी| इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने गालीगलौज की और अमित सोनकर ने स्वदीप के सीने में चाकू घोप दिया| अन्य दो आरोपी पवन सोनकर और दुर्गेश ने मिलकर मारपीट की| इस हमले में घायल स्वदीप को उसका मित्र पवन पटेल इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भेड़ाघाट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 302 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया| अभियोजन पक्ष की ओर से श्रीमती बविता कुल्हारा नागदेव विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई, जिनके तर्को से सहमत होकर अदालत ने आरोपियों को दोष सिद्ध पाया उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी और 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
