
दमोह ! जिला न्यायालय के जज चतुर्थ जितेंद्र नारायण सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में नौ आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है सभी आरोपी जामुनखेड़ा थाना तेंदूखेड़ा के निवासी है ! अपर अभियोजक गिरीश राठौर ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये जिसके आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया !
अभियोजन के अनुसार घटना 22 मई 2020 की है पुलिस रिपोर्ट में फरियादी नरेंद्र ने बताया कि वह तेंदूखेड़ा में था तभी उसके छोटे भाई अमर का फोन आया कि हीरा लोधी , छप्पन लोधी और हल्ले लोधी उसे मारने झीन्ना वाले खेत की ओर आ रहे हैं नरेंद्र मौके पर पहुंचा तो देखा कि आरोपी हीरा लोधी ने कुल्हाड़ी की मुदानी से अमर सिंह के सिर पर वार किया जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया अन्य आरोपियों ने भी लाठी डंडों से हमला किया बीच बचाव में फरियादी नरेंद्र को भी चोटें आईं इलाज के दौरान अमर की मौत हो गई इसके बाद मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रकरण में आरोपी हीरा सिंह लोधी, छप्पन लोधी , हल्ले लोधी,करण लोधी , हेमराज लोधी व अन्य चार आरोपियों सहित कुल 9 लोगों को आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है !
