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संपत्ति विवाद में नई सुनवाई कर एक साल में फैसला दें
जबलपुर। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को उनके भोपाल नवाब के पुश्तैनी संपत्ति विवाद में जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की वारिसों द्वारा दायर अपील पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द कर कहा है कि संपत्ति विवाद की नई सुनवाई करे। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी कर फिर नया फैसला सुनाना होगा।
यह विवाद नवाब की पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें सैफ अली खान की परदादी साजिदा सुल्तान का नाम भी जुड़ा हुआ है। साजिदा नवाब की बड़ी बेगम की बेटी थीं, जिन्हें पहले यह संपत्ति दी गई थी। हालांकि, बाकी वारिसों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के न्यायसंगत बंटवारे की मांग की है।
इस मामले की शुरुआत भोपाल ट्रायल कोर्ट में हुई थी, जहां 25 साल पहले फैसला सुनाया गया था। लेकिन नवाब के अन्य वारिसों ने फैसले को चुनौती देकर हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। हाईकोर्ट ने इस अपील पर गौर करते हुए ट्रायल कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द कर ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह पूरे मामले की पुनः सुनवाई करे।
हाईकोर्ट का यह फैसला सैफ के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है,क्योंकि इससे उनकी परदादी साजिदा को मिली संपत्ति पर खतरा मंडराने लगा है। विवाद में बाकी वारिसों का दावा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ और उन्हें भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए।
नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति विवाद काफी पुराना है और इस पर कई वर्षों से सुनवाई चल रही है। अब हाईकोर्ट ने मामले को नए सिरे से देखने का आदेश दिया है, जिससे संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर स्पष्टता आएगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वह इस सुनवाई को 1 साल के भीतर पूरा करे ताकि वारिसों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

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