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जिले के  विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को दिये आवश्यक दिशानिर्देश

दमोह : वर्तमान शिक्षण सत्र 2025-26 में सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के  विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है।

कलेक्टर श्री कोचर ने सभी संबंधितों को निर्देशित किया है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लक्षित बच्चों की संख्या के मान से आवेदन फार्म (पीडीएफ) प्रारूप में शाला प्रभारी द्वारा प्रिंट निकलवाकर पिता/पालक के माध्यम से भरवाये जायें। अनु.जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए फार्म का प्रारूप अलग है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं के लिए फार्म का प्रारूप अलग है।आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा छात्र/छात्रा का 01 पास-पोर्ट साईज का फोटोग्राफ्स, छात्र/छात्रा का आधार कार्ड,  छात्र/छात्रा का जन्म प्रमाण पत्र, छात्र/छात्रा का समग्र आई.डी. का नवीनतम प्रिंट तथा परिवार के किसी एक सदस्य का पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। अनु.जाति/अनु.जनजाति के मामले में उनकी जाति तथा आवेदक/उसका परिवार 1950 या उससे पूर्व म.प्र.में निवास की पुष्टि होती हो तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में उनकी जाति तथा 1984  या उससे पूर्व म.प्र. में निवास की पुष्टि होती हो आवश्यक है।

            प्रमाण पत्र कक्षा 01 के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा  कक्षा 02 से 12 तक के लिए सशुल्क-.20 रूपये प्रति आवेदन फार्म जमा करनी होगी। शुल्क की राशि शाला प्रभारी द्वारा अभिभावक से नकद ली जावेगी एवं फार्म के साथ विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी के पास नकद जमा की जायेगी। जाति प्रमाण-पत्र के लिए पिता/पालक एवं विद्यार्थी दोनों का ई-केवाईसी आवश्यक है, जिनका ई-केवाईसी नहीं है, शाला स्तर पर शिविर लगाकर पंचायत सचिव/रोजगार सहायक के माध्यम से ई.-के.वाय.सी.कराया जाये। शिविर में उपस्थित होने शालेय ‍शिक्षकों द्वारा पालकों को जागरूक/प्रेरित किया जाये ताकि शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण हो सके। आवेदन फार्म भरने की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत शाला प्रभारी द्वारा सभी आवेदन फार्म समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित एवं अपने प्रमाणीकरण सहित बी.आर.सी.सी. कार्यालय में (कक्षा 01-08) तथा बी.ई.ओ. कार्यालय में (कक्षा 09-12 के)संबंधित नोडल अधिकारी के पास जमा किए जायें।

            कलेक्टर श्री कोचर ने कहा बी.ई.ओ. एवं बी.आर.सी.सी. कार्यालय में 02-02 नोडल अधिकारी (क्रमश: शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के लिए पृथक-पृथक) चिन्हित किए जायेंगे, जो आवेदन फार्म परीक्षण करते हुए एवं वांछित अभिलेख पूर्ण होने पर ही कार्यालय में जमा करेंगे। यदि किसी फार्म में कोई कमीं परिलक्षित होती है तो तत्काल संबंधित शाला प्रभारी से उसे पूर्ण करायेंगे। संबंधित नोडल अधिकारी एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें शालावार प्राप्त होने वाले आवेदन फार्मों एवं नकद राशि का रिकार्ड संधारित रखेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा बी.आर.सी.सी.के पत्र के माध्यम से आवेदन फार्म, राशि सहित लोकसेवा केंद्र में जमा करेंगे एवं जमा राशि की रसीद प्राप्त करेंगे। लोकसेवा केंद्र में जमा किए गए आवेदन पत्रों की एक सूची क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भी दी जायेगी। लोकसेवा केंद्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत संबंधित नोडल अधिकारी को ही उपलब्ध कराये जायेंगे, किसी अन्य को अथवा अभिभावक को सीधे नहीं दिए जायेंगे।

            कलेक्टर श्री कोचर ने कहा नोडल अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उनकी प्रविष्टि पंजी में की जायेगी एवं तदोपरांत संबंधित शाला प्रभारी को सौंपेंगे, शाला प्रभारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र ले जाकर विद्यालय में बच्चों को वितरित किए जावेंगे। इस हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गई है। एससी/एसटी/ओबीसी के बच्चों का लक्ष्य निर्धारण, शालावार सूची तैयार करना एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौंपने की तिथि 10 जुलाई 2025 तक शाला प्रभारी/बी.ई.ओ/बी.आर.सी.सी. का उत्तरदायित्व होगा। इसी तरह शालेय शिक्षक/ पंचायत सचिव/ रोजगार सहायक द्वारा ई-केवाईसी शिविर का शाला स्तर पर आयोजन 20 जुलाई तक,  शाला प्रधानाध्यापक/शिक्षक द्वारा आवेदन फार्म भरवाने की 20 जुलाई से  05 अगस्त तक, संबंधित शाला प्रभारी द्वारा विकासखण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी के पास फार्म जमा करने की तिथि         20 अगस्त  तक, संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा लोकसेवा केंद्र में फार्म प्रस्तुत करने की तिथि 30 अगस्त  तक, लोकसेवा केंद्र द्वारा आवेदन फार्म ऑनलाइन दर्ज करने की तिथि 31अक्टूबर तक,           अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा ऑनलाइन दर्ज आवेदन फार्मों का निराकरण करने की तिथि 30 नवम्बर तक, लोक सेवा केंद्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र तैयार करने की तिथि 31 दिसम्बर तक तथा शाला प्रमुख द्वारा जाति प्रमाण पत्रों का विद्यार्थियों को वितरण करने की तिथि 25 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।  

            उन्होंने निर्देशित किया कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो इस हेतु डी.ई.ओ./ डी.पी.सी./ बी.ई.ओ./बी.आर.सी.सी.द्वारा सतत कार्य की समीक्षा की जायेगी एवं कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी तरह की समस्या आने पर जिला प्रबंधक, लोकसेवा से समन्वय कर तत्काल निराकरण कराया जायेगा। उन्होंने निर्देशित किया है कार्य को प्राथमिकता देते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

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