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जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत ने बेलखेड़ा थाना क्षेत्र ग्राम पावला में डंपर चालक की गोली मारकर हत्या करने के मामलें में आरोपी देवी सिंह लोधी का दोष सिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी, साथ ही 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया| अभियोजन पक्ष के मुताबिक रेत परिवहन के काम में लगे डंपर चालक धनीराम को 14 दिसंबर 2020 को गोली मार दी गई थी, जिसे इलाज के लिए मेट्रो हास्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी| पुलिस ने इस मामलें में आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत धारा 302 का इजाफा किया गया| विवेचना के दौरान हमलावर ग्राम सांकल, थाना ठेमी, जिला नरसिंहपुर निवासी देवी सिंह लोधी को गिरफ्तार किया गया| न्यायालय में चलान पेश किया गया| अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पैरवी की और 15 गवाहों के बयान कोर्ट के समक्ष कराए| गवाहों और बयानों के मद्देनजर न्यायालय ने आरोपी का दोष सिद्ध पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई|

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