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इन्दौर। उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर ने NEET UG परीक्षा में 75 से ज्यादा छात्रों की बिजली गुल मामले में दोबारा परीक्षा कराएं जानें के बहुप्रतिक्षित मामले संबंधी याचिकाएं खारिज कर दीं। हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रिट अपील मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया। हाइकोर्ट ने एनटीए की इस अपील पर 10 जुलाई को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जिसे आज सुनाया इसके अनुसार इन प्रभावित 75 छात्रों की दुबारा परीक्षा नहीं आयोजित की जाएंगी। ये छात्र अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
हाइकोर्ट ने अपने सुरक्षित फैसले को सुनाते कहा कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बताया कि एनटीए इस मामले को एक विरोधी वादी के रूप में नहीं ले रहा है। छात्र के खिलाफ कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की एक समिति गठित करके मामले की जांच की गई थी। समिति की राय के अनुसार पुनः परीक्षा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके मद्देनजर, हमें नहीं लगता कि यह नीट (यूजी) 2025 की पुनः परीक्षा के लिए उपयुक्त मामला है। अतः एनटीए की रिट अपीलें स्वीकार की जाती हैं।
बता दें कि 4 मई को नीट यूजी परीक्षा के दौरान तेज बारिश के चलते इंदौर और उज्जैन के कई परीक्षा सेंटर पर बिजली गुल हो गई थी जिसके चलते छात्रों को परीक्षा देने में समस्या आई थी और इसकी तहकीकात के लिए हाइकोर्ट ने गत एक सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम की बिजली भी बंद करवा दी थी। और इसी मामले में एनटीए की रि पिटिशन पर अंतिम सुनवाई 10 जुलाई को करीब दो घंटे चली थी जिसमें कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा था। जिसे आज सुनाया।

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