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लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक मानहानि केस में पेश हुए। यह मामला उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए गए बयान से जुड़ा है। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत देने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर कर बताया था कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विभिन्न मीडिया कर्मियों और जनसमूह को संबोधित करते हुए 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया था। इसी मामले में राहुल गांधी लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक मानहानि केस में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत देने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। राहुल गांधी की पेशी के दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उनके वकील संजीव पांडे ने बताया कि 20-20 हजार रुपये के दो बांड जमा कराए गए हैं। अब अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने इस समन के खिलाफ जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी।

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