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क्रिकेटर दयाल की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह रोक एक महिला के कथित यौन शोषण के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में थी। रिपोर्ट के अनुसार, यह रोक क्रिकेटर दयाल के खिलाफ एक महिला के कथित यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में लगी थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलने वाले दयाल पर महिला ने शादी का वादा करके यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, दोनों की मुलाकात करीब पाँच साल पहले हुई थी। 27 वर्षीय यश दयाल पर 6 जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में (धोखे से यौन संबंध बनाना आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बीते हफ्ते, क्रिकेटर ने उच्च न्यायालय का रुख कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बना सकते है। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता था। लेकिन पांच साल… आप पांच साल के लिए रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं… किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।
पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि दयाल ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया, क्रिकेटर दयाल ने शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और मुझे अपने परिवार से मिलवाया, जिन्होंने मुझे उनकी बहू बनाने का वादा किया। मैंने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ रिश्ता निभाया।

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