
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने हत्या के आरोपित जबलपुर निवासी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्बू का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी, साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बबीता कुल्हाडा ने दलील दी कि फरियादी अजमुददीन और शकील चार मई, 2021 को मंडी से चाय पीकर आए थे। शकील घोड़े को दाना खिला रहा था, उसी समय इब्राहिम बाथरूम से चाकू निकालकर लाया और शकील को गाली देकर बोला कि आज तू मरेगा और इब्राहिम ने चाकू से शकील को कमर के पीछे मारा तो फरियादी ने इब्राहिम का कालर पकड़ लिया। तभी इब्राहिम ने फिर से शकील को पेट में चाकू से मार दिया। शकील वहीं गिर गया। फरियादी चिल्लाया इस पर राबिया बुआ, साफिया और जाहरा निकल आईं, तो इब्राहिम ने राबिया को चाकू सीने के बाएं तरफ घोंप दिया। बाएं हाथ में भी चाकू मारा। राबिया जमीन पर गिर गई। शकील और राबिया को अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फरियादी अजमुददीन की रिपोर्ट पर ओमती पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया। विवेचना उपरांत प्रथमदृष्ट्या आरोपित के विरूद्ध अ अभियोग पत्र तैयार कर अदालत में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपित के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए। अदालत ने अपराध साबित पाकर सजा सुना दी।
