Spread the love

मृतक की पत्नी, बेटी और बेटे की गवाही बनीं अहम
इन्दौर। अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत रघुवंशी की कोर्ट ने हत्या के एक प्रकरण में सुनवाई करते मृतक के बेटे, बेटी और पत्नी की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी इरफान उर्फ इम्मू पिता इकबाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रकरण सुनवाई में अभियोजन पैरवी शेखर चौधरी ने की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्रीन पार्क कालोनी में केबल व्यवसायी लक्की शेख कालोनी में घूम रहा था तभी इरफान उससे मिला और किसी बात पर विवाद करते हुए मारपीट करने लगा तो वह भागकर घर आ गया तथा अपने पिता फारुख को बताया। इतनी देर में इरफान भी उसके पीछे-पीछे वहीं आ गया और घर के बाहर खड़े होकर जोर-जोर से गालियां बकने लगा। जब घर वालों के मना करने के बावजूद उसने गालियां देना बंद नहीं किया तो उसको समझाने के लिए लक्की का पिता फारुख घर से बाहर निकला तो इरफान ने उन पर धारदार हथियार से करीब एक दर्जन से अधिक वार कर सड़क पर ही उनकी हत्या कर दी और भाग गया। यह पूरा मंजर फारूक की पत्नी, बेटा एवं तीन बेटियां घर के अंदर से यह खौफनाक दृश्य देख रहे थे। कोर्ट में उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में गवाही दी। घटना 30 जुलाई 2022 की चंदन नगर थाना क्षेत्र की थी जिसमें प्रकरण दर्ज करने के उपरांत विवेचना कर चालान कोर्ट में पेश किया जहां सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *