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दमोह। न्यायालय रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुये 3 माह का कारावास एवं क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने दण्डावेश पारित किया गया है। अधिवक्ता मनीष चौबे ने बताया कि मामला परिवादी शांतनु सोनी उम्र 37 वर्ष पिता मदन सोनी निवासी पलंदी चौराहा ठेकेदार था उसके आरापो विनोद कुर्मी उम्र 34 वर्ष पिता रामप्रसाद कुमी साकिन इमलाई थाना दमोह देहात जिला दमोह आरोपी ने माह दिनांक 12.5.2021 को 1,95,000 रूपये अंकन एक लाख पंचानवे हजार रूपये की राशि बतौर उधार मांगी परिवादी ने आपसी संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता को देखते हुये रूपये उधार दिये। कुछ दिन बाद माह अक्टूबर 2021 में परिवादी ने रूपये मांगे तो आरोपी ने 1,95,000 रूपये अंकन एक लाख पंचानवे हजार रूपये का एक बैंक कार्पोरेशन बैंक शाखा  दमोह का परिवादी को प्रदान कर दिया, जब परिवादी ने चैंक बैंक लगाया तो बैंक में राशि नहीं होने से परिवादी को रूपये नहीं मिले और चैक बाउंस हो गया, परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिए तो परिवादी ने आरोपी विनोद कुमी के विरुद्ध न्यायालय में केस लगा लिया। न्यायालय में दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी को परिवादी शांतनु सोनी को उधार रूपये नहीं देने और खाता में पैसा नहीं होने के बाद भी चैक जारी करने का दोषी मानते हुये 3 माह का कारावास 9 प्रतिशत ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश पारित किया। केस की पैरवी मनीष चौबे एडवोकेट द्वारा की गई।

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