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दमोह। न्यायालय अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश दमोह पंकज शर्मा  एक चैक वाउंस के मामले में आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील को विचारण न्यायालय के निर्णय को मानते हुए निरस्त कर दी है अपील मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता मनीष चौबे ने जानकादी दी कि परिवादी रावेन्द्र प्रताप सिंह उम्र 57 वर्ष बल्द स्व.शंकर सिंह साकिन मांगज वार्ड नं 5 शारदा माता मदिर के सामने दमोह तहसील व जिला दमोह आरोपी फैज मोहम्मद खान बल्द बली मोहम्मद उम्र 60 वर्ष निवासी मोटे के मुहल्ल टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ आरोपी फैज मोहम्मद से राजेन्द्र प्रताप सिंह के मधुर संबंध थे आरोपी ठेकेदारी की समस्या को बताते हुए माह सितम्बर 2018 में 500000 रूपये अंकन पांच लाख रूप्ये उधार मागे। उन्ही मधुर संबंधों के चलते परिवादी ने अनावेदक के उपर विश्वास करते हुये माह सितम्बर 2018 में 500000 रूप्ये उधार दिये आरोपी ने फरवरी 2019 में वापिस करने का वादया किया था जब परिवादी ने अपनी राशि वापिस मांगी तो अनावेदक ने दिनांक 10.02.2019 को भारतीय स्टेट बैक शाखा टीकमगढ़ का बैंक प्रदान कर दिया परिवादी ने बैंक में चैक प्रस्तुत किया पर्याप्त राशि न होने के कारण चैक वाउंस हो गया इसकी सूचना उससे आरोपी को दी फिर भी आरोपी द्वारा पैसा न देने पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पत्र पेश किया था। विचारण न्यायालय ने मामले को सि़द्ध पाते हुये 6 माह का कारावास 9 प्रतिशत वार्षिक दर से क्षतिपूर्ति राशि 751000 सात लाख इक्यावन हजार रूप्ये आरोपी को परिवादी को प्रदान करने का आदेशित किया है।

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