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पन्ना के बिलघाड़ी में पत्थरों का अवैध खनन करने का है आरोप
पन्ना। पन्ना जिले में कांग्रेस नेता पर कलेक्टर कोर्ट ने एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीकांत दीक्षित पर गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में पत्थरों का अवैध खनन करने का आरोप है। उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर की जांच के आधार पर यह फैसला दिया। कलेक्टर कोर्ट ने उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना को कांग्रेस नेता से नियमानुसार राशि वसूलकर शासकीय कोष में जमा करने का निर्देश दिया है।
कलेक्टर कोर्ट ने माना कि मामले में पर्याप्त और उचित अवसर नोटिस जारी तिथि से ही प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अनावेदक द्वारा आदेशों की लगातार अवमानना कर प्रकरण को लंबित रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे परिलक्षित होता है कि अनावेदक को स्वतः ही शुरु से मालूम है कि अवैध उत्खनन का कोई पर्याप्त दस्तावेजी बचाव साक्ष्य नहीं है। अनावेदक द्वारा मात्र 99 हजार 300 घन मीटर की रॉयल्टी जमा की गई, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर में किया।
पन्ना कलेक्टर से शिकायत की गई थी कि गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में मेसर्स डायमंड स्टोन क्रेशर के मालिक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश मंत्री श्रीकांत दीक्षित ने पत्थर निकालने के लिए जितना क्षेत्र स्वीकृत किया था, उससे ज्यादा क्षेत्र से पत्थर निकाला है। इस शिकायत में बताया गया था कि दीक्षित की स्टोन क्रेशर कंपनी ने करोड़ों की रॉयल्टी चोरी की है।
शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि पन्ना से लेकर भोपाल तक दीक्षित का कोई काम नहीं रुकता है। इस मामले की जांच की गई तो सही पाया और कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए कांग्रेस नेता पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। कलेक्टर कोर्ट ने कांग्रेस नेता पर करीब 124 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

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