
दमोह: जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 4 पर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक नईम खान पिता नदीम खान निवासी बजरिया वार्ड नं.-07 थाना कोतवाली दमोह को 04 माह अर्थात 120 दिवस, अनावेदक छोटू ऊर्फ सतीष सेन पिता राजू ऊर्फ राजकुमार सेन निवासी ग्राम हिण्डोरिया को 03 माह अर्थात 90 दिवस, अनावेदक चिन्नू ऊर्फ अब्दुल कादिर पिता अयुब खान निवासी ग्राम हिण्डोरिया को 02 माह अर्थात 60 दिवस तथा अनावेदक इकबाल खान पिता जुल्फकार अली ऊर्फ भुट्टो खान निवासी वार्ड नं.-08 पठानी मुहल्ला हिण्डोरिया को आगामी 02 माह अर्थात 60 दिवस की कालावधि के लिये दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर से निष्कासित कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में अनावेदकों को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देगा तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
