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दूसरी एजेंसी को ठेका देने का आरोप
जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने पुलिस भर्ती परीक्षा ठेका मामले में जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन व कर्मचारी चयन आयोग व अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। चार साप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।जनहित याचिकाकर्ता भोपाल निवासी आसिफ अली व रीतेश सोनी की ओर से अधिवक्ता आदिल उस्मानी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पुलिस भर्ती परीक्षा का ठेका लेने वाली एपटेक कंपनी द्वारा अन्य एजेंसी को शामिल कर लिया गया। सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025, सूबेदार (स्टेनो), एएसआई भर्ती परीक्षा 2025 और पुलिस कान्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 कराने की जिम्मेदारी मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 दिसंबर, 2024 को मुंबई की एपटेक कंपनी को ठेके पर दी है। आरोप है कि उक्त कंपनी कई राज्यों में परीक्षा में गड़बडिय़ों और डेटा लीक जैसे मामलों में प्रतिबंधित रह चुकी है। इतना ही नहीं ठेका लेने वाली एपटेक ने दूसरी एजेंसी को काम दिया है। याचिका में आरोप है कि यह दूसरी एजेंसी सीमित संसाधनों और कालेजों के जरिए परीक्षा संचालन कर रही है। जिनमें कम पढ़े लिखे लोगों को कर्मचारी नियुक्त करके भारी मुनाफा कमा रही है। इस तरह की लापरवाही से भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पूरी तरह खतरे में पड़ गई है और लाखों उम्मीदवारों के भविष्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा, जो अवैधानिक है।

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