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सड़क हादसे रोकने के आदेशों के पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट का सख्त रूख
इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। विगत दिनों इन्दौर के एरोड्रम रोड पर कालानी नगर के पास हुए ट्रक हादसे पर मुख्यपीठ ने स्वत संज्ञान लेते सड़क हादसों को रोकने के लिए आदेश पारित किए थे। जिस पर सुनवाई दौरान युगल पीठ ने माना कि सड़क हादसों को रोकने के लिए कोर्ट द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और कोर्ट द्वारा तय न्यायमित्र के सुझावों का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अभिभाषक विवेक शर्मा ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। उन्होंने ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर कार्रवाई नहीं होने की बात कहते जानकारी दी कि पिछले दिनों फिर नशे में धुत ड्राइवर ने दो छात्रों को कुचल दिया था। सुनवाई के दौरान डीसीपी ट्रैफिक आनंद कलादगी और एससीपी मनोज खत्री भी वीसी के जरिए जुड़े थे। और डीसीपी कलादगी ने जब जवाब देने की तो कोर्ट ने उन्हें नकारते स्पष्ट कहा कि कोर्ट ट्रैफिक को लेकर बरती जा रही लापरवाही के लिए सीधे कमिश्नर से ही जवाब चाहती है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को गाइड लाइन का पालन करने के लिए क्या किया जा रहा है, न्यायमित्र के सुझाव के पालन में क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में इंदौर पुलिस कमिश्नर को वीसी के जरिए दोपहर 3.30 बजे पेश हो कोर्ट को बताना होगा।

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