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जबलपुर। व्यवहार न्यायाधीश रवींद्र कुमार धुर्वे की अदालत ने 50 वर्ष पुराने किरायेदार को मकान खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 2001 से बकाया दो लाख 70 हजार किराया भी भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदक मकान मालिक महेश कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता शिवम गुप्ता व राकेश सागर ने दलील दी कि 1974 से किराये में रह रहे किराएदार द्वारा 2001 से किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा था। वादी द्वारा संबंधो के चलते वाद दायर नहीं किया गया परंतु बार-बार समझाने पर भी जब किराएदार द्वारा न तो किराया दिया गया और न ही रिक्त आधिपत्य, तब व्यथित होकर मकान मालिक द्वारा वर्ष 2021 में अधिवक्ता द्वारा किरायेदार को नोटिस दिया गया और न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया। जिसके पश्चात प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय आदेश पारित किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण को दो माह के भीतर मकान का रिक्त आधिपत्य वादी महेश कुमार गुप्ता को प्रदान करने का आदेश पारित किया गया तथा नोटिस तिथि से रिक्त आधिपत्य सौपने तक का बकाया किराया लगभग दो लाख 70 हजार- रुपये वादी को अदा करने का आदेश पारित किया गया।

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