
1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड मंगाया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इस दौरान सोनिया और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा।
यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने की। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सोनिया का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि वे भारत की नागरिक अप्रैल 1983 में बनीं।
11 सितंबर को याचिका खारिज की गई थी
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को याचिका को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सका, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा।
