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इन्दौर। जिला कोर्ट ने वंदना रघुवंशी हत्याकांड प्रकरण में सुनवाई उपरांत आरोपी महिला सहित तीन को दोषी करार देते दोहरी उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। प्रकरण एरोड्रम थाना क्षेत्र का है और आरोपी देवास निवासी सलोनी उर्फ नैना, उसके भाई अशोक एवं गोलू सूर्यवंशी हैं। मृतका वंदना रघुवंशी और आरोपी पूर्व परिचित थे। मृतका वंदना द्वारा आरोपी सलोनी को किसी मामले में ब्लेकमैल किया जा रहा था जिससे तंग आकर उसने अपने भाइयों के साथ वंदना के घर में ही घुसकर उसका गला काट इस अपराध को अंजाम दिया था। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे द्वारा की गई। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 27 नवंबर 2022 को दोपहर में एरोड्रम थाना क्षेत्र की विद्या पैलेस कॉलोनी में टिफिन सेंटर चलाने वाली वंदना रघुवंशी नामक महिला की गला रेतकर हत्या कर थी गई थी। पुलिस को जांच पूछताछ में जानकारी मिली थी कि वंदना द्वारा किसी बात को लेकर सलोनी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जिसके चलते सलोनी इतनी त्रस्त हो गई कि उसने भाइयों के साथ मिलकर ब्लैकमेलर महिला वंदना रघुवंशी का घर में घुसकर गला काट दिया। घटना में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं था। जिसके चलते पुलिस ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकरण विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। जिस पर सुनवाई करते सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय दिया।

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