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अवैध हथियार मामले में अलग से 3 साल की
इन्दौर। अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर की कोर्ट ने रिश्तेदार की ही हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में सुनवाई उपरांत आरोपी पेपू सिंह सिसौदिया उम्र पचपन साल और उसके बेटे जोशी सिसौदिया उम्र तीस साल निवासी कालासुरा फाटा, बेटमा को दोषी करार देते 10-10 साल की सजा से दंडित किया है। वहीं अवैध हथियार रखने के जुर्म में भी आरोपी जोशी सिसौदिया को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा अलग से दी है। प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्र सिंह भदौरिया और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल गुप्ता के अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि बेटमा थानें में फरियादी भारत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते बताया था कि उसके बेटे काजू सिंह ने शादी के समय अपने चचेरे भाई जोशी को 50 हजार रुपए उधार दिए थे। घटना दिनांक 22 जनवरी 2020 को शाम 7 बजे काजू जब घर लौटा तभी आरोपी पेपू सिंह और उसका बेटा जोशी घर के सामने आकर गाली-गलौज कर पैसे न देने की बात कह विवाद करने लगे। इस दौरान पेपू सिंह ने काजू को पकड़ लिया, जबकि जोशी ने उस पर चाकू से जानलेवा वार कर दिए। जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया। जहां सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया।

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