लायसेंसी माँ वैष्णो देवी एण्ड कम्पनी को सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता, अपराध की पुनरावृत्ति न की जाये

दमोह : आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा प्रकरण की विवेचना में तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने लायसेंसी मदिरा दुकान अभाना, मॉ वैष्णों देवी एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक ना पाये जाने के आरोप में अमान्य करते हुये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम अंतर्गत मदिरा दुकान अभाना का लायसेंसे 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक 05 दिवस की अवधि के लिये निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्री कोचर ने आदेशित किया है निलंबन अवधि में लायसेंसी को न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी एवं वार्षिक लायसेंस फीस में किसी भी प्रकार की छूट, क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। इस निलंबन अवधि की देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं वार्षिक लायसेंस फीस जमा करने का दायित्व पूर्णत: अनुज्ञप्तिधारी का होगा। लायसेंसी माँ वैष्णो देवी एण्ड कम्पनी को सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता, अपराध की पुनरावृत्ति न की जाये। ज्ञातव्य है वर्णित प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा की मात्रा फुटकर विक्रय की विहित सीमा से अधिक होना पाई जाने से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 (1) (ख) के अंतर्गत लायसेंसी मां वैष्णों देवी एण्ड कम्पनी मदिरा दुकान अभाना को 16 जनवरी 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
लायसेंसी मां वैष्णों देवी एण्ड कम्पनी द्वारा 20 जनवरी 2026 को उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर लेख किया है कि ”उक्त प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा प्लेन जिसका बैच नं. 416/31.12.2025 है, उनकी दुकान को प्रदाय में प्राप्त नही हुई है और वह उनकी दुकान से संबंधित नही है। प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा मसाला जिसका बैच नं. 223/24 दिसम्बर 2025 के 20 पाव आरोपी गोविंद सिंह पिता रूप सिंह लोधी से बरामद हुये है, जिसने उनके विरूद्ध असत्य कथन लेख करवाया है। साथ लायसेंसी द्वारा लेख किया है कि मदिरा दुकान अभाना से सदैव फुटकर विक्रय की सीमा में ही देशी मदिरा का विक्रय किया जाकर नियमों का पालन किया जाता है।” लायसेंसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नही पाया गया।
