
इन्दौर। ऑनलाइन गेमिंग में हारने के चलते कंपनी में करीब 1.97 करोड़ रुपए का गबन करने वाले सीनियर अकाउंट मैनेजर राघव राजपूत निवासी इन्दौर को जिला अदालत धार ने दोषी करार देते उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर गबन राशि के बराबर ही जुर्माना भी लगाया। मामले में अभियोजन ने 17 लोगों की गवाही करवाई और 88 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए थे। करीब चार साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को धारा 467 में उम्रकैद और अन्य धाराओं में 7-7 साल सजा सुनाई। मामला पीथमपुर स्थित शक्ति एरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है और आरोपी राघव राजपूत यहां सीनियर अकाउंट मैनेजर के पद पर पदस्थ था। उसने 2021-22 में कंपनी के करीब 1.97 करोड़ रुपए का गबन वेंडरों को किए जाने वाले भुगतान को फर्जी तरीके से अपने दो बैंक खातों में ट्रांसफर कर किया था।
