
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत दी है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। सीबीआई अभी सिर्फ एक शिकायत की जांच कर रही है। बेंच ने पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर है, तो सीबीआई-ईडी को जांच के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।
राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और ईडी को आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। राहुल ने मामले की सुनवाई किसी दूसरे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग भी की है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा था नया हलफनामा…..
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को जांच की अब तक की स्थिति बताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का पहले दाखिल किया गया हलफनामा उसके पुराने आदेश के मुताबिक नहीं था। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले सीबीआई के नई दिल्ली के एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के संबंधित जोन के जॉइंट डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।.
भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने याचिका दाखिल किया
कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। उन्होंने सीबीआई और ईडी से इसकी जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे। इस मामले में सीबीआई विग्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है।……
कोर्ट में 6 मई को पहली बार सुनवाई हुई थी…..
कोर्ट में 6 मई को पहली बार सुनवाई हुई थी। कोर्ट से एजेंसियों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। फिर 6 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी का पक्ष सुना। फिर अपने आदेश में कहा- अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार वेरिफिकेशन किया जाए।
