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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड को लेकर नया सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पहले से 9 मोबाइल कनेक्शन दर्ज हैं, उन्हें अब नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। यह व्यवस्था 24 अगस्त 2026 से लागू होगी।
दूरसंचार विभाग के 17 अगस्त के परिपत्र के मुताबिक, दूरसंचार कंपनियों को नई सिम के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों की जांच करनी होगी। अगर किसी व्यक्ति के नाम पहले से अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हैं, तो कंपनी को नया कनेक्शन देने से इनकार करना होगा और ग्राहक को इसकी जानकारी देनी होगी।
इस पूरी प्रक्रिया के लिए दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। 23 अगस्त से इस प्लेटफॉर्म पर उन ग्राहकों की प्रतिनिधि तस्वीर भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम 9 मोबाइल कनेक्शन दर्ज हैं। दूरसंचार कंपनियां इन तस्वीरों की मदद से नए सिम के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पहचान कर सकेंगी।
सरकार का यह कदम मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग, फर्जी सिम, वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश का हिस्सा है। नियम के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। जम्मू-कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 कनेक्शन है।
दूरसंचार कंपनियों को इस नई व्यवस्था को 30 नवंबर तक पूरी तरह लागू करने के लिए तकनीकी और संगठनात्मक प्रक्रिया तैयार करने को कहा गया है। इससे एक व्यक्ति के नाम पर बड़ी संख्या में सिम रखने और उनके संभावित गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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