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2017 से 2023 तक शादी का झांसा देकर कई बार बनाये शारीरिक संबंध

रिटायरमेंट के बाद शादी करने का किया था वादा अगस्त 2026 में पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर, भोपाल से हुई गिरफ्तारी
भोपाल। पांढुर्णा जिले के सौसर में पदस्थ रहे पूर्व एसडीओपी केके वर्मा के खिलाफ 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। वर्मा करीब तीन साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। पांढुर्णा पुलिस ने उन्हें भोपाल से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। महिला का आरोप है कि वर्मा ने साल 2017 से 2023 के दौरान शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। वहीं शुरुआत में जब उसने वर्मा की बात मानने से इंकार करते हुए उसका विरोध किया तब उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा की पीड़ित महिला पुलिस को दिए बयान में बताया कि साल 2017 में उनके परिवार के एक सदस्य के साथ मारपीट का मामला उमरानाला चौकी में दर्ज हुआ था। तत्कालीन सौसर एसडीओपी केके वर्मा इस मामले के जांच अधिकारी थे, जिसके चलते महिला का उनसे संपर्क और पहचान हुई।

वर्मा ने दबाव बनाकर सरकारी आवास में बनाये संबध
महिला का आरोप है कि इस घटना के बाद केके वर्मा ने उनसे मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू कर दी और उनके घर के सामने आकर भी मुलाकात करते थे। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला के मोबाइल नंबरों पर लगातार संपर्क बनाए रखा और बातचीत करता रहा। महिला ने बताया कि साल 2017 के आसपास आरोपी ने उन पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तब आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि वर्मा ने सौसर के सरकारी आवास में भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। महिला के मुताबिक इस दौरान आरोपी ने उसे शादी करने का भरोसा दिया।

ट्रांसफर के बाद भी करता रहा शारीरिक शोषण
महिला ने बताया कि साल 2018 में केके वर्मा का सिवनी ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद भी दोनों का संपर्क बना रहा और वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। साल 2019 में आरोपी का भोपाल ट्रांसफर होने के बाद भी वर्मा उससे संपर्क करता रहा।

रिटायरमेंट के बाद शादी करने का वादा किया
जाति सूचक शब्दो से किया अपमानित
पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्मा ने उससे वादा किया की सेवानिवृत्ति के बाद वह उससे शादी कर लेगा। हालांकि इस बीच महिला ने वर्मा पर कई बार शादी करने का दबाव डाला, लेकिन वह नहीं माना। महिला के मुताबिक साल 2023 में रिटायरमेंट के बाद जब उसने दोबारा शादी की बात कही तो आरोपी ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। आरोप यह भी है की वर्मा ने उसकी जाति को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत करने का निर्णय लिया। महिला ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है और आरोपी सामान्य वर्ग से है। एफआईआर में जातिसूचक अपमान और धमकी से संबंधित प्रावधान भी लगाए गए हैं।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर
महिला ने पांढुर्णा पुलिस से 20 आगस्त 2026 को शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी पूर्व एसडीओपी के के वर्मा पर धारा 376(2)(एन), 376(2)(के)(आई), 377, 506, 3(1)(डब्ल्यू)(आईआई) और 3(2)(वी) एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं का उल्लेख किया गया है।

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