
इन्दौर । विशेष न्यायालय बड़वानी द्वारा लोकायुक्त कार्रवाई में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाएं आरोपी भूपेंद्र पाटीदार उपयंत्री को प्रकरण सुनवाई उपरांत धारा 7 एवं 13 (1) बी 13(2) में दोषी करार देते 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया है। उपयंत्री भूपेंद्र पाटीदार को स्कूल में शौचालय के निर्माण में नियम के अनुसार कार्रवाई करने के बदले में रिश्वत मांगने की प्राथमिक शाला शिक्षक मुकेश निहाले की शिकायत पर लोकायुक्त इन्दौर द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी भूपेंद्र पाटीदार उपयंत्री कार्यालय विकासखंड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र सेंधवा जिला बड़वानी के द्वारा शिकायतकर्ता मुकेश निहाले, प्राथमिक शाला शिक्षक से प्राथमिक स्कूल सोंन धुलघाटी झोपड़ी पाला सेंधवा जिला बड़वानी में शौचालय निर्माण कार्य का मूल्यांकन प्रमाण पत्र देने के एवज में 20000 रिश्वत की मांग की गई थी। जिसकी शिकायत शिक्षक मुकेश निहाले ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की थी । शिकायत सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर लोकायुक्त टीम ने 25 अगस्त 2020 को एक ट्रैप कार्रवाई आयोजित कर आरोपी उपयंत्री को रूपए 5000/- की रिश्वत लेते हुए रंग हाथों पकड़ा था तथा विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय दिया।
