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दमोह : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार तिवारी के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति हटा सुनील कुमार के मार्गदर्शन में 09 नवंबर 2024 तक न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत् आज ग्राम फतेहपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दिव्यानी सिंह, सरपंच, सचिव एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

            न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा दिव्यानी सिंह ने उपस्थित ग्रामीणजन को बताया वर्तमान भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। जिस कारण बड़ी संख्या में वरिष्ठ व्यक्तियों की देखभाल उनके परिवारों द्वारा नहीं की जा रही है। परिणामतः अनेक व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम अंतिम वर्ष को अकेलेपन में बिताने के लिये विवश है तथा भावनात्मक रूप से उपेक्षित कर दी गई है और भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों से भी अभावग्रस्त है। जिस हेतु दंड प्रक्रिया संहिता में भी भरण पोषण का प्रावधान है। कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता-पिता है, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन संपत्ति में से स्वयं भरण-पोषण करने में असमर्थ है ऐसे व्यक्ति भरण पोषण हेतु भरण पोषण अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में भरण पोषण अधिकरण एवं अपील अधीकरण का गठन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने नालसा एवं सालसा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

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