
टीकमगढ़। टीकमगढ़ नगर पालिका की सीएमओ के मामले को नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने आदेश पत्र जारी करके मामले को स्पष्ट किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि 30 जुलाई 2024 को गीता मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके विभागीय जांच शुरू की गई थी। इसके बाद 5 नवंबर को सीएमओ गीता मांझी ने नियमों को बताकर उपस्थित पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन संयुक्त संचालक का भारमुक्ति आदेश शासन के द्वारा निलंबन से बहाल का कोई भी आदेश संलग्न नहीं किया। जबकि 29 अक्टूबर को गीता मांझी के खिलाफ आरोप पत्र समय-सीमा में जारी किए जा चुके हैं। जिसको देखते हुए गीता मांझी को टीकमगढ़ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर कार्यभार गृहण कराया जाना उचित नहीं है। अपर आयुक्त के पत्र अनुसार सीएमओ ज्योति सुनेरे ही रहेंगी।
