
बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला …सजा बरकरार
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध बलात्कार है और इस तरह के कृत्य को कानूनी संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पति को सुनाई गई 10 साल की सजा को बरकरार रखा है। दरअसल पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, न्यायमूर्ति जी.ए.सानप की बेंच ने कहा, 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्स करना रेप है। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह शादीशुदा है या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा, जब पत्नी या बेटी की उम्र 18 साल से कम हो तो सहमति से बनाए गए संबंध का बचाव नहीं किया जा सकता। निचली अदालत ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे नागपुर पीठ ने बरकरार रखा था। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने उससे शादी कर ली। हालाँकि, उनके वैवाहिक रिश्ते में खटास आ गई और महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
उच्च न्यायालय ने कहा, तर्क के तौर पर अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने तथाकथित विवाह किया था, तो पीड़िता के आरोप के अनुसार, यौन संबंध उसकी सहमति के खिलाफ था और इसलिए इसे बलात्कार माना जाएगा। जब पीड़िता महाराष्ट्र के वर्धा में रह रही थी तो आरोपी उसका पड़ोसी था। युवती वहां अपने पिता, बहन और दादी के साथ रहती थी। आरोपी और पीड़िता 3 से 4 साल से रिलेशनशिप में थे। लेकिन युवती इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने की मांग को ठुकरा रही थी। इस बीच परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पीड़िता पड़ोस के शहर में काम करने चली गयी। आरोपी ने वहां भी उसका पीछा किया। इस दरम्यान वह उसे काम पर छोड़ने की पेशकश करता था। इस दौरान उसने उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, जिससे वह गर्भवती हो गई। शुरुआत में आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया। आरोपों के मुताबिक, शादी समारोह कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में किराए के कमरे में आयोजित किया गया था। लेकिन बाद में उसका व्यवहार बदल गया और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इनमें शारीरिक हमले और गर्भपात कराने का दबाव शामिल था। बाद में उन्होंने पितृत्व से इनकार कर दिया और पीड़िता पर किसी अन्य पुरुष के साथ बच्चा पैदा करने का आरोप लगाया। प्रताड़ना असहनीय होने पर पीड़िता ने मई 2019 में पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपने बचाव में, आरोपी ने दावा किया कि सेक्स सहमति से हुआ था और वह उसकी पत्नी थी। हालाँकि, न्यायमूर्ति सानप ने कहा, मेरे विचार में, दोषसिद्धि के लिए एक से अधिक आधार हैं। अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि जब अपराध किया गया था तब पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। पीठ ने यह भी कहा कि डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ कि आरोपी और पीड़िता ही बच्चे के माता-पिता हैं।
