
खरगोन। एक घर में घुसकर महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। पैरवीकर्ता हरेसिंह पाण्डर ने बताया कि 26 फरवरी को फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं मजदुरी करती हूं रात करीब 10 बजे खाना खाकर अपने बच्चों के साथ अपने घर के अंदर खटिया पर सो रही थी, इसी दौरान दरवाजा बंद नही से अशोक पिता गिरधारी भीलाला घर में घुस आया और मेरी साड़ी खीचने लगा। उसकी इस हरकत पर मैंने शोर मचाया, जिस पर मेरी सास व ससुर आ गये जिन्होंने बीच-बचाव कर अशोक को पकड़ा, आसपास के लोग भी इक_ा हो गये थे। अशोक को पकड़कर पुलिस चौकी पर लाया गया और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां के विचारण उपरांत जेएमएफसी न्यायालय कसरावद 0 विवेक जैन ने आरोपी अशोक पिता गिरधारी निवासी सोडलपुरा खामखेडा को दोषसिद्ध होने पर 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया है।
